अधिवक्ता को हत्या के आरोप में आजीवन कारावास - Khabar NonStop
मऊ जिले फास्ट ट्रैक कोर्ट नंबर एक जज आदिल आफताब अहमद ने मकान के विवाद को लेकर महिला अलमा खातून की छह वर्ष पूर्व हुई हत्याकांड के मामले में दिवानी कचहरी के अधिवक्ता को आजीवन कारावास के साथ ही पच्चास हजार रुपये का अर्थदंड की सजा सुनाई गयी है।
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दरअसल, हत्याकांड मामला सरायलखंशी थाने के बुनकर कॉलोनी मुहल्ले का है। जहां पर 17 जुलाई 2011 को मकान के विवाद को लेकर अलमा खातून की मारपीटक हत्या कर दी गयी थी। जिसमें मृतका के पति निजामुद्दीन ने थाने में केस दर्ज कराया था। जिसमें मुंशीपुरा मुहल्ला निवासी अधिवक्ता असलम अली उर्फ नन्हे को आरोपी बनाया था। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज करने के बाद विवेचना आरोप पत्र को कोर्ट में प्रेषित किया। कोर्ट में अभियोजन की ओर से पैरवी करते हुए एडीजीसी श्री प्रकाश यादव ने वादी सहित कुल 9 गवाहों को पेशकर अपना पक्ष रखा। बचाव पक्ष से कहा गया कि उसे झूठा फंसाया गया है। एडीजे ने दोनों पक्षों के तर्कों को सुनने तथा पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद आरोपी असलम अली उर्फ नन्हे को हत्या का दोषी पाया। दोषी पाए जाने के बाद उसे आजीवन कारावास के साथ ही पच्चास हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। सजा सुनाये जाने के बाद उसे न्यायिक अभिरक्षा में लेकर जेल भेज दिया गया है।
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