स्वामी भी आए अब आधार के विरोध में, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बताया खतरा - Khabar NonStop
आधार कार्ड को लेकर हो रहे सियासत गर्म होती जा रही है। एक तरफ जहां एक तरफ मोदी सरकार आधार कार्ड को अनिवार्य करके इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी बता रही है और मोबाइल फोन, एलपीजी, बैंकिंग समेत तमाम सुविधाओं से इसे लिंक कराने पर जोर दे रही है वहीं दूसरी तरफ इसपर सियासत भी तेज हो गई है। जहां ममता बनर्जी मोबाइल फोन को आधार कार्ड से लिंक कराने को अनिवार्य बनाने के फैसले का विरोध कर रही थीं वहीं अब बीजेपी सांसद सुब्रमण्यण स्वामी भी आधार कार्ड को अनिवार्य करने के विरोध में उतर आए हैं।
आधार को लेकर SC ने लगाई ममता को फटकार
ट्वीट कर किया विरोध
सुब्रमण्यण स्वामी ने मंगलवार सुबह ट्वीट करके विरोध किया। स्वामी ने आधार को अनिवार्य बनाने को राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा बताते हुए ये भी कहा कि वे इस बारे में विस्तार से प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखेंगे। स्वामी यहीं नहां रुके स्वामी ने इसके साथ ये भी कहा कि उन्हें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस फैसले को खारिज कर देगा।
I am writing a letter soon to PM detailing how compulsory Aadhar is a threat to our national security. SC will I am sure strike it down.
— Subramanian Swamy (@Swamy39) October 31, 2017
घर बैठे आधार को मोबाइल नंबर से कर सकेंगे लिंक, ये होगी प्रक्रिया
सुप्रीम कोर्ट तक गई थीं ममता
इससे पहले, आधार के खिलाफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस चीफ ममता बनर्जी ने भी आवाज बुलंद की थी। ममता बनर्जी ने मोबाइल कंपनी को चुनौती देते हुए कहा थी कि वे आधार से अपना मोबाइल लिंक नहीं कराएंगी और मोबाइल कंपनी उनका फोन कनेक्शन काट कर दिखाए। इस मामले पर ममता बनर्जी सुप्रीम कोर्ट भी गई थीं। ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए ये भी कहा था, ‘मैं बाकी लोगों से भी इस मामले में आगे आने की अपील करती हूं। मोबाइल नंबर से आधार को लिंक करने का यह कदम व्यक्तिगत गोपनियता पर अटैक करना है।
सुनंदा पुष्कर मर्डरः सुब्रमण्यम स्वामी की याचिका HC ने की खारिज
सुप्रीम कोर्ट ने ममता को फटकारा
हालांकि, सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका पर सुनवाई करने से इंकार कर दिया। और ममता को फटकारा हुए कहा कि कैसे एक राज्य की सरकार कानून का विरोध कर सकती है। और कहा अगर आपको कोई आपत्ति है तो एक व्यक्ति के रूप में कोर्ट में याचिका दाखिल करें।
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