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गाय-भैंस, कुत्ता, बिल्ली पालने पर लगेगा टैक्स, कराना होगा रजिस्ट्रेशन - Khabar NonStop

Punjab state government

नई दिल्ली। पंजाब सरकार के स्थानीय निकाय विभाग ने एक फरमान जारी किया है। इस सरकारी फरमान के मुताबिक अब हर पंजाबी को अपने घर में कोई भी जानवर जैसे भैंस-बैल, घोड़ा, कुत्ता, बिल्ली आदि पालने पर सरकार को टैक्स देना पड़ेगा। इस बाबत पंजाब की कैप्टन अमरिंदर सिंह की कांग्रेस सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है।

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समय से टैक्स न देने पर लगेगी 10 गुना ज्यादा पेनाल्टी

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सरकार द्वारा पालतू जानवरों को पालने पर लगाये गए टैक्स वाले फरमान के मुताबिक अगर आप पंजाब में गाय, भैंस कुत्ता आदि जानवर पलते हैं तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। हर व्यक्ति को प्रति जानवर ढाई सौ से पांच सौ रुपये का सालाना टैक्स भरना पड़ेगा। फरमान के मुताबिक अगर आप समय से टैक्स नहीं भर पातें हैं तो आपको 10 गुना ज्यादा पेनाल्टी भी भरनी पड़ेगी।

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जानवरों का कराना होगा रजिस्ट्रेशन

सरकारी आदेश के मुताबिक अब सभी पालतू जानवरों रजिस्ट्रेशन भी करवाना अनिवार्य कर दिया गया है। रजिस्ट्रेशन के बाद जानवरों से सम्बंधित यूएलबी व लाइसेंस भी जारी किया जायेगा। जानवर के मालिक को म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक टैग भी देगा। इस टैग पर जानवर का रजिस्ट्रेशन नंबर और उसके मालिक का नाम भी लिखा रहेगा। रजिस्ट्रेशन के बाद इन जानवरों को दो बार से अधिक सड़कों पर घूमतेपाए जाने पर इनका रजिस्ट्रेशन रद्द कर दिया जायेगा। मालिक द्वारा जानवरों पर हिंसा करने पर मालिक का लाइसेंस म्युनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा रद्द कर दिया जायेगा। इसके बाद मालिक कोई भी जानवर नहीं पाल सकेगा और उसको म्युनिसिपल कॉरपोरेशन डिसक्वालिफाई कर देगा। इसके बाद मालिक को दोबारा लाइसेंस लेने के लिए आचरण निरीक्षण की प्रक्रिया से गुजरना होगा।

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पंजाब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट के तहत जारी हुआ आदेश

पंजाब सरकार के स्थानीय निकाय विभाग द्वारा यह आदेश पंजाब म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एक्ट के तहत जारी किया गया है। लोगों का कहना है कि पंजाब को इस टैक्स के द्वारा वित्तीय संकट से निपटने में मदद मिलेगी। इस टैक्स से सरकार अपने वित्तीय घाटे को पूरा करेगी। गौरतलब हो इस आदेश को स्थानीय निकाय विभाग ने जारी किया है, जिसके मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू हैं। लिहाजा आदेश के जारी होने के बाद ही विपक्ष सरकार और मंत्री पर हमलावर हो गयी है।

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