पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में पटाखे फोड़ने का समय सीमा तय - Khabar NonStop
सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिल्ली-एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर बैन लगाए जाने के बाद अब पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में पटाखे फोड़ने का समय सीमा तय कर दी है। हाई कोर्ट ने राज्य सरकारों से कहा कि दिवाली के दिन यह सुनिश्चित की जाए कि केवल शाम 6.30 बजे से रात 9.30 बजे तक ही पटाखे फोड़े जाएं।
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वरिष्ठ अधिवक्ता अनुपम गुप्ता ने कहा, ‘न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि दिशा-निर्देश केवल इस साल की दिवाली पर पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में लागू होंगे। न्यायालय ने आदेश दिया कि शाम साढ़े छह से साढ़े नौ बजे तक ही पटाखे जलाए जाएं। उपायुक्त, पुलिस आयुक्तों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों को आदेश को सख्ती से लागू करने के लिए कहा गया है।’
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इसके अलावा कोर्ट ने निर्देश दिया है कि पिछले साल की बजाय इस बार 20 फीसदी कम पटाखों के दुकानों को लाइसेंस दिया जाए। लाइसेंस दिए जाने पर कोर्ट ने कहा कि यह मंजूरी केवल जिलाधिकारी ही देंगे और यह अधिकार डीसी किसी अन्य अधिकारी को नहीं दे सकता। कोर्ट ने कहा कि डीसी पटाखे बेचने की जगह तय करेगा और हर एक दुकान पर सेफगार्ड का इंतजाम किया जाएगा और किसी को स्थायी लाइसेंस नहीं दिया जाएगा।
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