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IRCTC ने बदले ट्रेन टिकट बुकिंग के नियम, जानिये नए नियमों के बारे में - Khabar NonStop

IRCTC

नई दिल्ली। रेल यात्रा करने वाले लोगों के लिए एक नई खबर है। IRCTC ने रेलवे टिकट बुकिंग के नियमों में बदलाव किया है। नए नियमों के मुताबिक अब टिकट बुक करने से पहले आपको फॉर्म भरना पड़ेगा उसके बाद आगे के प्रोसेस में आपकी एंट्री होगी। टिकट बुक करते समय आपसे आपकी राष्ट्रीयता पूछी जाएगी। राष्ट्रीयता बताने के बाद ही आपको ट्रेन में आरक्षण मिल पायेगा। इसके अलावा सीनियर सिटीज़न के टिकट बुक करते समय उनसे पूछा जायेगा कि, “क्या आप सीनियर सिटीजन किराए में छूट लेना चाहते हैं या नहीं?” वरिष्ठ नागरिकों से यह भी पूछा जायेगा कि आप अपने टिकट में कितनी फ़ीसदी छूट चाहिए।

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ट्रेन लेट हुई तो मिलेगा किराया वापस

भारतीय रेलवे के नए नियमों के मुताबिक अब ट्रेन लेट होने पर ऑनलाइन टिकट वालों को रेलवे पूरा किराया वापस करेगा। इससे पहले यह सुविधा काउंटर से टिकट करने वालों के लिए उपलब्ध थी। रेलवे ने एक और तोहफा अपने यात्रियों को दिया है। अगर आप ट्रेन 3 घंटे से अधिक लेट होने पर अपना टिकट रद्द करते हैं तो ई-टिकट की आधी राशि आपके खाते में तुरंत भेज दी जाएगी। रद्द टिकट की आधी राशि रेलवे ने यात्रा जांच रिपोर्ट आने के बाद देने की बात कही है। नियम के मुताबिक ई-टिकट का पैसा वापस पाने के लिए आईआरसीटीसी में उपलब्ध टीडीआर के ऑप्शन को सिलेक्ट करना होगा। IRCTC के इस कॉलम में आपको अपने टिकट का विवरण देना होगा। आपको अपने टिकट का पीएनआर नंबर और यात्रा से सम्बंधित अन्य जानकारी भरनी होगी। इसका स्टेटस आप आईआरसीटीसी पर चैक भी कर सकेंगे। खाते में राशि आने पर आपको बैंक का अलर्ट मोबाइल पर मिल जाएगा। वहीं नेट बैंकिंग के जरिए आप ई-स्टेटमेंट भी इसकी डीटेल मिल जाएगी। IRCTC के इस नियम को यात्रियों के लिए तोहफा माना जा रहा है।

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‘बैंक कार्ड के बैन की खबर झूठी’

IRCTC के अधिकारियों के मुताबिक रेलवे ने ऑनलाइन टिकट बुक करने के लिए किसी भी बैंक पर रोक नहीं लगाया है। मीडिया में खबर थी कि आईआरसीटीसी ने एसबीआई और आईसीआईसीआई समेत 6 अन्य बैंकों के कार्ड पर बैन लगा दिया है। खबर में यह कहा गया था कि केवल इंडियन ओवरसीज बैंक, कैनरा बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक के कार्ड के जरिए ही आप ऑनलाइन टिकट बुक होंगे। अब भारतीय रेलवे की ओर से इस सूचना को गलत बताया गया है।

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