GST में नई स्कीम,सस्ता होगा होटल का खाना - Khabar NonStop
दिल्ली। जीएसटी लागू होने के बाद से मुश्किलों से जूझ रहे देश के व्यापारियों और आम आदमी को इससे जल्द ही राहत मिलने के आसार दिखाई दे रहे है। जीएसटी काउंसिल 10 नवंबर को गुवाहाटी में होने वाली बैठक में कंपोजीशन स्कीम के व्यापारियों के लिए जीएसटी की दर मौजूदा एक प्रतिशत से घटाकर 0.5 फीसदी करने और मैन्युफैक्चरिंग यूनिटों और रेस्तरां की दर घटाकर एक फीसदी करने के प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है।
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क्या है स्कीम जानें यहां
इस स्कीम में टर्नओवर की मौजूदा सालाना सीमा एक करोड़ को बढ़ाकर डेढ़ करोड़ रुपए किया जा सकता है। काउंसिल एसी रेस्तरां में खाने पर जीएसटी की दर 18 से घटाकर इनपुट टैक्स क्रेडिट की सुविधा के साथ 12 प्रतिशत करने का निर्णय भी कर सकती है। इन कदमों से व्यवसायियों के साथ मध्यम वर्ग पर भी कर का बोझ कम होगा।
राहत की सिफारिशें
जीएसटी में और राहत की ये सिफारिशें असम के वित्त मंत्री हेमंत विश्व शर्मा की अध्यक्षता वाले मंत्रिसमूह ने काउंसिल से की गई है। इसमें बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और पंजाब के वित्त मंत्री मनप्रीत बादल भी इसमें शामिल हैं। काउंसिल ने इस मंत्रिसमूह का गठन कंपोजीशन स्कीम को सरल बनाने और रेस्तरां सेवा पर जीएसटी दरों की समीक्षा करने के लिए इसी माह के आरंभ में किया था।
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स्कीम होगी आकर्षक
-10 नवंबर को होने वाली बैठक में यदि मंत्री समूह की ताजा सिफारिश मान ली गई। तो कंपोजिशन की सीमा दूसरी बार बढ़ेगी।
-यदि सीमा 1.5 करोड़ रुपए कर दी गई तो यह शुरुआती सीमा से दोगुनी हो जाएगी।
-इसमें व्यापारियों को डेढ़ करोड़ तक के टर्नओवर पर मात्र 0.5 प्रतिशत (75 हजार रुपए) ही जीएसटी देना होगा।
-अगर कोई व्यापारी अपने कुल टर्नओवर में से जीएसटी से छूट प्राप्त वस्तुओं की बिक्री को निकालकर सिर्फ कर योग्य वस्तुओं को ही अपने टर्नओवर में शामिल करता है, तो उसे एक प्रतिशत जीएसटी देना होगा।
-अभी कंपोजिशन स्कीम में पंजीबद्ध व्यापारियों की संख्या 16 लाख है, सीमा बढ़ने से यह संख्या काफी बढ़ सकती है।
खाने-पीने में मिलेगी राहत
-मंत्रिसमूह ने कंपोजीशन स्कीम का विकल्प चुनने वाली मैन्युफैक्चरिंग यूनिटों और रेस्तरां के लिए जीएसटी की दर घटाकर 1 प्रतिशत करने की सिफारिश की है।
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-अभी इसमें रेस्तरां पर 5 फीसदी और मैन्युफैक्चरिंग यूनिटों पर 2 प्रतिशत जीएसटी लगता है।
-मंत्रिसमूह ने एसी रेस्तरां में खाने पर जीएसटी की वर्तमान दर 18 को घटाकर 12 प्रतिशत करने की सिफारिश भी की है।
अंतरराज्यीय बिक्री
-मंत्रिसमूह ने कारोबारियों को रिटर्न फाइलिंग की जटिलता से मुक्ति दिलाने के लिए जीएसटी के मासिक भुगतान और तिमाही रिटर्न दाखिल करने की सुविधा देने की सिफारिश भी की है।
-रिटर्न फाइल करने में देरी होने पर लगने वाले विलंब शुल्क को 200 रुपए रोज से घटाकर 50 रुपए करने की सिफारिश भी की है।
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