पुलिस की हत्या करने पर ट्रक चालक को उम्रकैद
मुरैना। मध्यप्रदेश के मुरैना जिले की एक अदालत ने दो वर्ष पूर्व एक पुलिस हवलदार की ट्रक से कुचलकर की गई हत्या के आरोप में ट्रक चालक को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन के अनुसार गत 25 नवम्बर 2015 को ट्रक चालक मोहिसिन खान निवासी अलीगढ़ (उत्तरप्रदेश) अपने ट्रक से ग्वालियर की पुराणी छावनी क्षेत्र में एक्सीडेंट कर मुरैना की तरफ भाग आया था।
ग्वालियर पुलिस की सूचना के बाद ट्रक को मुरैना के सिविल लाइन थाने में पदस्त हबलदार अतिबल भसह और आरक्षक सुधीर ने उसे वेरियल चौराहा पर रोकने का प्रयास किया, लेकिन चालक ट्रक को धौलपुर की और भगा ले गया जब दोनों पुलिस कर्मियों ने ट्रक का बाइक से पीछा किया तब उसने ट्रक को पुलिस कर्मियों पर चढ़ा दिया जिससे हवलदार अतिबल सिंह की मौत हो गई।
पुलिस ने जाँच के बाद मामला मुरैना की अदालत में प्रस्तुत किया। मामले की सुनबाई के बाद सत्र न्यायाधीश राजेंद्र कुमार नागपुरे ने ट्रक चालक मोहिसिना खान को हवलदार की हत्या का दोषी करार देते हुये कल आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
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