एयरपोर्ट में एंट्री के नियम बदले, अब इन 10 आईडी से ही होगी एंट्री - Khabar NonStop
नई दिल्ली। हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए एक नई खबर है। एविएशन मिनिस्ट्री ने एअरपोर्ट में एंट्री करने के लिए कुछ नए नियमों को लागू किया है। ये नए नियम पहले के नियमों से ज्यादा सख्त हैं। नए नियम के मुताबिक अब यात्री को बीसीएएस द्वारा जारी पहचान पत्रों की लिस्ट में से कोई एक लेकर आना होगा।
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जारी हुई आइडेंटिटी प्रूफ की लिस्ट
ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटीज (बीसीएएस) ने आइडेंटिटी प्रूफ की लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट व पैन कार्ड के साथ 10 अन्य आईडी प्रूफ शामिल हैं। अब आप एअरपोर्ट पर मोबाइल आधार (एम आधार) का भी प्रयोग पहचान पत्र के रूप में कर सकते हैं। सरकार ने एक और छूट यात्रियों को दी है। अगर बीसीएएस द्वारा जारी डाक्यूमेंट्स में से कोई भी दस्तावेज आपके पास नहीं है तो आप केंद्र या राज्य सरकार के किसी ग्रुप ए के गैजेटेड अधिकारी द्वारा जारी सर्टिफिकेट भी दिखा सकते हैं।
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ये हैं एअरपोर्ट में एंट्री करने का नया नियम
यात्रियों की आदत होती है कि वे किसी भी प्रकार का पहचान-पत्र लेकर एअरपोर्ट पर एंट्री करने पहुँच जाते है, ऐसे यात्रियों को अब अपनी यह आदत बदलनी पड़ेगी। एविएशन मिनिस्ट्री ने एअरपोर्ट में एंट्री करने के नियमों को बदल दिया है। नए नियम पुराने नियमों से ज्यादा कड़े हैं। इस नियम के मुताबिक अब यात्रा कर रहे नाबालिग और छोटे बच्चे के माता-पिता के पास वैलिड पहचान पत्र होना जरुरी हो गया है।
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बीसीएएस ने जारी किया सुर्कलर
ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटीज (बीसीएएस) ने 26 अक्टूबर को एअरपोर्ट में एंट्री करने के नियमों को बदलते हुए एक नया सुर्कलर जारी किया है। इस सर्कुलर के मुताबिक अब एअरपोर्ट पर एंट्री करते समय आपको अपनी वैलिड आईडी जरुर दिखानी होगी। यात्री अपने साथ सरकारी बैंक से जारी की गई पासबुक, पेंशन कार्ड, दिव्यांगता फोटो पहचान, केंद्र/राज्य सरकार, पीएसयू, स्थानीय निकाय और प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की ओर से जारी फोटो आई कार्ड भी लेकर यात्रा कर सकता है। दिव्यांग यात्रियों को दिव्यांगता फोटो पहचान के अलावा मेडिकल प्रमाणपत्र भी प्रस्तुत करना होगा। छात्र किसी भी सरकारी शैक्षणिक संस्थान से जारी फोटोयुक्त पहचान पात्र दिखा सकते हैं।
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