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श्रीनगर हवाई अड्डे पर शराब की दुकान के लिए निविदा रद्द - Khabar NonStop

duty paid liquor shop

श्रीनगर। बड़े पैमाने पर हुए विवाद के बाद, आज भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) ने श्रीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर शराब की दुकान के लिए निविदा रद्द कर दी। राज्य के उत्पाद शुल्क विभाग ने हवाई अड्डे पर शराब की दुकान के लिए अनुमति देने से इनकार कर दिया था।

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तत्काल प्रभाव से लाइसेंस हुआ रद्द

समाचार एजेंसी को जारी एक बयान में एएआई ने कहा कि “मीडिया / सोशल मीडिया के माध्यम से यह देखा गया है कि श्रीनगर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर समाज के एक वर्ग की एक्साइज ड्यूटी कर का भुगतान करने वाली शराब की दुकान है और स्थानीय भावनाओं का सम्मान करती है, भारतीय हवाई अड्डा प्राधिकरण (एएआई) ने तत्काल प्रभाव से भुगतान की गई शराब की दुकान के निविदा प्रक्रिया को रद्द करने का निर्णय लिया है।” एएआई के तरफ से जारी किये गए बयान में कहा गया है कि हम ग्राहकों की संतुष्टि को पूरा करने के लिए और यात्रियों के लिए बेहतर सुविधा मुहैया कराने के प्रयास में रहते हैं।

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एक्साइज विभाग नहीं देगा लाइसेंस

एएआई द्वारा जारी किये गए बयान में यह भी कहा गया है कि, आशा है इस वक्तव्य के बाद सभी विवाद शांत हो जायेंगे। हालांकि एशिया टाइम्स न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक एएआई ने पर्यटन बढ़ाने के लिए शेख-उल-आलम इंटरनेशनल एअरपोर्ट में एक शराब की दुकान के लिए निविदा जारी की है। गौरतलब हो, एक्साइज विभाग ने कहा था कि हवाई अड्डे पर शराब की दुकान खोलने का लाइसेंस एएआई को नहीं दिया जायेगा।

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नियमों के उल्लंघन का दिया हवाला

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के निदेशक को लिखे गए एक पत्र में, आबकारी आयुक्त ने अधिसूचित किया है कि जम्मू और कश्मीर एक्साइज अधिनियम, 1958 और शराब लाइसेंस और राज्य के नियमों के उल्लंघन में हवाई अड्डे पर शराब की दुकान खोलने के लिए कोई अनुमति नहीं दी गई थी। पत्र में आगे लिखा गया है कि, “श्रीनगर हवाईअड्डे पर शराब की दुकान खोलने के लिए और शराब की बिक्री के लिए आवश्यक लाइसेंस नहीं देगा।”

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