‘पटाखों पर लगी रोक नहीं हटेगी’ - Khabar NonStop
नई दिल्ली। दिल्ली-NCR ने 1 नवंबर तक पटाखों पर लगी रोक हटाने से इंकार कर दिया है। हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि जिन लोगों ने पटाखे खरीद रखे हैं, वो पटाखे जला सकते हैं। बता दें कि कुछ पटाखा कारोबारियों ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल की थी।
कारोबारियों में निराशा
बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ कई पटाखा कारोबारियों ने नाखुशी जाहिर की है। कारोबारियों का कहना है कि यदि सुप्रीम कोर्ट को पटाखों पर बैन लगाना था तो 12 सितंबर को हुई सुनवाई के दौरान ही लगा देता, लेकिन अब जब उन्होंने बेचने के लिए पटाखे खरीद लिए हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों पर बैन लगाकर उन्हें बड़ा नुकसान कराया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कारोबारियों की किसी भी दलील को मानने से इंकार कर दिया और पटाखों पर बैन हटाने से इंकार कर दिया।
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पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट भी हुआ सख्त
दिल्ली एनसीआर में पटाखों की बिक्री पर लगी रोक के बाद अब पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने भी पटाखों को लेकर सख्त रुख अपना लिया है। बता दें कि पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने दिवाली पर पटाखे छुड़ाने के लिए शाम 6:30 बजे से लेकर 9:30 बजे तक का समय तय कर दिया है। इसके साथ ही एक पुलिस की पीसीआर वैन भी कोर्ट के आदेश का पालन कराने के लिए गश्त पर रहेंगी।
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