अवैध खनन व्यापार पर कसेगा शिकंजा - Khabar NonStop
बुलन्दशहर । जिलाधिकारी डॉ रोशन जैकब के निर्देश पर जनपद में अवैध खनन पर अंकुश लगाने के क्रम में तहसील डिबाई के अन्तर्गत ग्राम नवीपुर खेडिया के गाटा संख्या 339 के रकबा 0.856 में बिना अनुमति के मिट्टी के उठाने पर सम्बन्धित के एफआईआर दर्ज करने के आदेश उप जिलाधिकारी डिबाई द्वारा दिये गये।
DM डॉ रोशन जैकब ने दिए कुछ खास निर्देश
जानें पूरा मामला
मिली जानकारी के अनुसार इस जमीन का बैनामा अमीर खुसरो पुत्र जलीफ निवासी मौहल्ला बुधा जनपद अलीगढ ने अपने पक्ष में कराया था। अमीर खुसरो द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग 93 के डम्परों से बिना अनुमति के 8 हजार 540 घन मिट्टी खोदकर भराव कराया और यह कार्य निरन्तर काफी दिनों से चल रहा था। अवैध खनन पाये जाने पर अमीर खुसरों के विरूद्ध एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिये गये।
दोनों गावों की शिकायत
डिबाई तहसील के अन्तर्गत नौजिलपुर खादर में बालू खनन का एक पट्टा नौशे अली को ऊंचागांव खादर से जुड़ी हुई सीमा पर किया गया है। दोनों गांवों की सीमाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई है। गंगा में जल प्रवाह होने पर एक दूसरे की सीमा में कटाव होने पर दोनों पक्षों द्वारा एक दूसरे की यह शिकायत की जाती है कि उनके स्थल से दूसरे व्यक्ति द्वारा बालू खनन किया जाता है।
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उप जिलाधिकारी के निर्देशानुसार
जिलाधिकारी ने उप जिलाधिकारी डिबाई एवं खनन अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा है कि बालू खनन का आवंटित पट्टा गाटा संख्या 2 की सीमा का सीमांकन करते हुए लाल झण्डी स्थापित की जाये और इस स्थल की पूर्ण रूप से नाप तहसील द्वारा सुनिश्चित की जाये जिससे किसी तरह का विवाद न हो और बालू खनन के आवंटित पट्टे का चिन्हांकन किया जा सके।
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